November 11, 2024

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औक़ाफ समपत्ति के संबंध मे प्रस्ताव
अवकाफ संरक्षण सम्मेलन के अवसर पर गांधी मैदान के निकट बापू सभागार हॉल में आयोजित किया जा रहा है

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्ड के प्रस्ताव पर अमीर ए शरीयत मोफक्किर-ए-मिल्लत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी सचिव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्ड की अध्यक्षता में इमारत शरिया द्वारा आयोजित इस भव्य “प्रोटेक्शन ऑफ अवकाफ” में भाग लेने वाले सम्मेलन” में बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, विद्वान, वकील, बुद्धिजीवी, दानिश्वर और कर्नाटक पशचिम बंगाल एवं भारत के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मुसलमानों की स्पष्ट राय है कि:
केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करके अवकाफ की जमीन और संपत्ति को जब्त करना चाहती है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को वक्फ के लाभों और मुनाफे से वंचित करना है, जो भारत के संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। A से Z तक के ये संपादन अस्वीकार्य हैं।
(1) अत: उन्हें इस संशोधन विधेयक को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह विधेयक वक्फ की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्ति को वक्फ की मंशा के विरुद्ध अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे धर्म में हस्तक्षेप है और यह है कि हम किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं, पांच करोड़ से अधिक मुसलमानों ने संयुक्त संसदीय समिति को अपनी राय भेजकर इस विधेयक का विरोध किया है, इसलिए सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर भारतीय संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसे सरकार को वापस कर देना चाहिए हम इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, और इन सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों और विद्वतावाद की रक्षा के लिए केंद्र सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग करें।
(2) हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि पिछले दो वर्षों से सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम रुका हुआ है, जिसके कारण वक्फ से संबंधित मामले पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सरकार अविलंब एक्ट 1955 के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन करे. , ताकि वक्फ का कार्य नियम-कायदों के आलोक में हो सके और वक्फ की मंशा के अनुरूप लाभदायक हो सके।
(3) यह भव्य इज्लास वक्फ की मंशा के खिलाफ सरकार द्वारा कॉरपोरेट घरानों को अवकाफ जमीनें देने और वक्फ जमीनों पर निर्माण और कब्जे की भी निंदा करती है और मांग करती है कि ऐसी सभी जमीनों की पहचान की जाए और इसे सरकार वक्फ समितियों के हवाले किए जाए।
(4) केंद्र सरकार को अवकाफ जमीनों पर अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए, अन्यथा जिन प्रावधानों के तहत सरकारी जमीनें खाली कराई जाती हैं, उन्हीं प्रावधानों के तहत अवकाफ जमीनों को खाली कराने की संवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए।
(5) हमारी मांग है कि ऐसी मस्जिदें जो सरकारी हितों के विस्तार के प्रभाव में हैं, उन्हें ध्वस्त करके सड़कें और अन्य इमारतें नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो मस्जिदें बनाई जाती हैं, वे इन कार्यों के लिए केयामत के दिन तक मस्जिद ही रहती हैं। अगर सरकार को योजना में बदलाव करना है तो बदलाव लाना चाहिए.
(6) सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त को बाध्य करना चाहिए और एक निर्दिष्ट और ज्ञात अवधि के भीतर अवकाफ संपत्ति के सर्वेक्षण के काम को पूरा करने और रजिस्टर 2 में काम के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को दर्ज करने का स्पष्ट आदेश देना चाहिए, सर्वेक्षणकर्ताओं ने लिखा है वक्फ संपत्तियों को गैर खेती योग्य बताकर राज्य सरकारों को संदर्भित किया गया है, कब्रिस्तान को कबीर स्थान और , गौस्थान लिखा गया है, इसका शीर्षक सही किया जाना चाहिए ।
(7) आंतरिक सुधारों के लिए प्रस्ताव: यह सम्मेलन मुसलमानों से आह्वान करता है कि वे वक्फ भूमि को उन लोगों से खाली कराने के लिए हर संभव प्रयास करें जिन्होंने उन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ताकि उनका उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सके।
(8) बिहार में विशेष सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है और प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुसलमानों के लिए मस्जिदों मदरसों, कब्रिस्तानों, यात्री शेडों, और पूजा स्थलों की भूमि का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इसे रजिस्टर 2 में वक्फ के रूप में दर्ज करें।
(9) ऐसे सभी वक्फ की संपत्ति जो पंजीकृत नहीं हैं, उनके परिचितों या संरक्षकों को इसे पंजीकृत कराना होगा ताकि भविष्य में इसे संरक्षित किया जा सके।
(10) इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में आने के लिए इमारत शरिया के तमाम जिम्मेदार व कारकुन आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, और वक्फ की संपत्ति की हिफाजत के संबंध में आप की फिक्रमंदी की कदर करते हैं,अल्लाह ताला हम सब को अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की तौफीक दे ।

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