अयोग्य लाभुकों को मिला अबुआ आवास, मुखिया एवं पंचायत सेवक निलंबित
बीडीओ और कोऑर्डिनेटर को शोकॉज
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गढ़वा। मुखिया और पंचायत सेवक को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। बीडीओ और को-ऑर्डिनेटर को शोकॉज किया गया है। अबुआ आवास में गड़बड़ी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। यह मामला गढ़वा जिले की खरौधी पंचायत का है खरौंधी प्रखंड की ग्राम पंचायत खरौंधी में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने संबंधी प्राप्त शिकायत मिली थी। इसकी जांच में पाया गया है कि खरौंधी पंचायत में 9 अयोग्य लाभुकों को आवास स्वीकृत कराया गया है। इसमें 7 लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भी विमुक्त की गई है जांच का पता चलने के बाद शेष 2 लाभुकों के खाता में राशि अंतरित नहीं की गई है। आदेश देने के बाद सभी 7 लाभुकों से खाता में राशि वापस लिया गया है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि लाभुकों का ग्राम सभा से चयन, निबंधन एवं जियोटैग में लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है।
उपायुक्त शेखर जमुआर पक इस मामले में सभी संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की है। पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत-खरौंधी) शशि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खरौंधी पंचायत की मुखिया श्रीमती मंजु देवी को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को कर दी गई है प्रखंड समन्वयक रविरंजन एवं खरौन्धी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार द्वारा पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में उनसे शोकॉज किया गया है। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि यदि अगली बार लापरवाही परिलक्षित होती है तो आपलोग की जबाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त ने बताया कि आवासविहीन लोगों को अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। आवास का लाभ योग्य लाभुकों को ही दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ लिए जाने का मामला संज्ञान में आएगा तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।