January 31, 2025

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बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का संविदा के आधार पर नियोजन
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पटना।बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्यायमित्र का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है। इसके लिए आवेदक 01.02.2025 से दिये गये बेवसाइट https://gp.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15.02.2025 तक निर्धारित है।

न्यायमित्र के नियोजन हेतु जिलेवार रिक्तिओं की कुल संख्या 2436 है, इस नियोजन हेतु मानदेय 7000 प्रतिमाह निर्धारित है। जिलेवार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर 01.02.2025 से देखा जा सकता है। इस नियोजन हेतु आवेदक का पात्रता भारत का नागरीक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला के निवासी हो। इसके साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानो से विधि में स्नातक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की उम्र उस वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू किये गये नियम इस नियोजन के लिए भी प्रभावी होगा। आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर, यथाशक्त, 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों द्वारा भरी गयी सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर Counseling में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। आवेदक को वेबसाइट https://gp.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ-पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन / Counseling के क्रम में समानता नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थितत्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किये जाने की स्थिति में उनकी उम्मिदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंको के आधार पर तैयार किया जायेगा। मेधानिर्धारण में विधि स्नातक के अंको को आधार बनाया जायेगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। (अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दायर किया जायेगा। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय-समय पर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को ‘फैसिलिटेटर’ के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। ग्राम कचहरी की मेधा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरीवार तैयार किए गये पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेधा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा काउसिलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके। नियोजन के पूर्व चयनित उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न करना होगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली 2007 के अधीन होगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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